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सावधान: नोएडा में लगी धारा-144, जरा भी गलती की तो मिलेगी सजा

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नोएडा। दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। यानी अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कही भी जुलूस, पंचायत, रैली, बैठक करने पर रोक रहेगी। कहीं भी एक साथ कई लोगों के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने शनिवार को यह निर्दश दिया।

जिला प्रशासन ने शनिवार को कहा कि 21 से 26 जनवरी तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू किया जाएगा। यह आदेश 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर आया है।

अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कथेरिया ने आदेश जारी कर कहा कि प्रतिबंध लगने के बाद पांच से ज्यादा लोगों के अवैध जमावड़े, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने पर रोक लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण 22 जनवरी को दिवाली कार्यक्रम के साथ निर्धारित है। फिर 25 जनवरी को स्वर्गीय हजरत अली की जयंती और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इनके साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों और किसानों द्वारा कुछ विरोध और प्रदर्शन भी प्रस्तावित हैं। इस कारण असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और अधिकृत कार्यक्रमों को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

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