एटा। गाजीपुर की रहने वाली शबनम अब नेहा के नाम से जानी जाएगी। हिंदू युवक की प्रेम दीवानी शबनम ने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन जिलाधिकारी काे दिया था, जिस पर डीएम ने नोटिस जारी किया। नोटिस की समयावधि में कोई भी आपत्ति नहीं आई, अब नेहा को हिंदू बनने का प्रमाण पत्र प्रशासन द्वारा दिया जाएगा।
जैथरा के युवक से कर ली थी शादी
शबनम ने थाना जैथरा क्षेत्र के गांव जिरौलिया निवासी कोमेश पाठक के साथ शादी कर ली थी, लेकिन दोनों के ही परिवारों को इस शादी पर एतराज है। नेहा ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर धर्म परिवर्तन की गुहार लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि मामला प्रशासन के स्तर का है और धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर जिलाधिकारी अधिकृत हैं। इसके बाद नेहा ने 25 दिन पूर्व जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल को धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था। डीएम ने इस आवेदन को स्वीकृत करते हुए मामला अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार को सौंप दिया। इसके बाद प्रशासन ने वाकायदा अपने नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा कराया और आपत्तियां मांगी।
नहीं आई को आपत्ति
आपत्तियां देने के लिए 21 दिन का समय निर्धारित किया गया। यह समयावधि अब पूरी हो चुकी है। कोई आपत्ति नहीं आई इसलिए प्रशासन को धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र देने में कोई अड़चन नहीं है। नेहा की खुशहाल जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। अब वह जिस दिन यहां पहुंचेगी उसी दिन प्रशासन प्रमाण पत्र देगा। नेहा के पति हरियाणा के मानेसर में प्राइवेट जाब करते हैं, शबनम अपनी बहन के यहां मानेसर में रहती थी, वहीं कोमेश से मुलाकात हुई और प्यार परवान चढ़ गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि नोटिस की समयावधि पूरी हो चुकी है, गाजीपुर की रहने वाली शबनम ने नेहा बनने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई।
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धर्म परिवर्तन के लिए जिले में पहला आवेदन
धर्म परिवर्तन के लिए जिले में नेहा ने पहला आवेदन दिया है। इससे पहले इस तरह का कोई आवेदन प्रशासन को नहीं मिला था। दरअसल प्रेम विवाह करने वाले अगर दो समुदाय के लोग हैं तो वे स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया वही है कि डीएम को आवेदन देना होगा, जिस पर नोटिस जारी किया जाएगा, अगर कोई आपत्ति है तो उस पर सुनवाई होगी, वरना नोटिस की निश्चित समयावधि के बाद प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।