Home Breaking News सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, नोएडा में यूनिटेक के 3 प्रोजेक्ट में पुलिस बल तैनात कर अतिक्रमण हटाएं
Breaking Newsअपराधएनसीआरनोएडा

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, नोएडा में यूनिटेक के 3 प्रोजेक्ट में पुलिस बल तैनात कर अतिक्रमण हटाएं

Share
Share

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत देने के साथ ही यूपी सरकार को नोएडा में बन रही यूनिटेक की तीन परियोजनाओं में पुलिस बल तैनात करने और वहां से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो यूनिटेक के परियोजना स्थलों पर उचित पुलिस बल तैनात करने के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी आपात स्थिति में उससे संपर्क किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को नोएडा की यूनिटेक परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तीनों परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने को कहा। इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई मुद्दा अनसुलझा रह जाता है, तो उसे 21 जनवरी को पूर्व शीर्ष अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

एनपीए पर बैंकों को नोटिस : जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी नोटिस जारी किए। इन संस्थानों ने यूनिटेक समूह के पूर्ववर्ती प्रबंधन के दौरान वित्तीय समस्याओं का सामना करने और रेरा अधिनियम के तहत परियोजनाओं में देरी के चलते घर खरीदारों के लोन खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित किया है। कोर्ट ने यूनिटेक की याचिका पर नोटिस जारी किए, जिसे वर्तमान में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा चलाया जा रहा है।

याचिका में घर खरीदारों के रुके लोन के वितरण के लिए निर्देश मांगे गए हैं। यूनिटेक ने तर्क दिया है कि अब जब परियोजनाएं पुनर्जीवित हो गई हैं, तो घर खरीदारों के लोन वितरण के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी होने चाहिए।

See also  विवाद के बाद हुए पथराव में एक की मौत कई घायल

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सात हजार खरीदार फंसे

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक की परियोजनाओं में सात हजार से अधिक खरीदार फंसे हुए हैं। यूनिटेक के नए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर सर्कुलर जारी किया था कि फंसे घर खरीदारों को अपने बकाये की किस्त का पैसा उसकी निर्धारित तारीख पर ही जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 9 प्रतिशत ब्याज के साथ यह पैसा जमा करना पड़ेगा।

Share
Related Articles
Breaking Newsअपराधएनसीआरनोएडा

युवक ने शादी का झांसा देकर बनाए युवती के साथ संबंध, जानिए क्या है मामला

नोएडा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का...