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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गौहाटी हाईकोर्ट का आदेश; विधायक दासंगलू का चुनाव खारिज करने वाला आदेश किया रद्द

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गौहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद करते हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भाजपा विधायक दासंगलू पुल के निर्वाचन को बरकरार रखा। दासंगलू दिवंगत मुख्यमंत्री कलिखो पुल की तीसरी पत्नी हैं। वह 2019 में हायुलियांग विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गईं।

गौहाटी हाई कोर्ट ने उनके प्रतिद्वंद्वी लुपलम क्रि द्वारा दायर याचिका पर उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। लुपलम ने आरोप लगाया कि दासंगलू ने चुनाव नामांकन फार्म में अपने दिवंगत पति की संपत्तियों की जानकारी नहीं दी थी।

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दासंगलू ने अदालत में कही ये बात

दासंगलू ने अदालत को बताया कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अनुसार कलिखो की पहली पत्नी डांगविमसाई उनकी संपत्तियों की मालकिन है। इसलिए उन्होंने चुनावी हलफनामे में इनमें से किसी भी संपत्ति का जिक्र नहीं किया।

जस्टिस एएस. बोपन्ना और जस्टिस पीएस. नरसिम्हा की पीठ ने दासंगलू पुल के चुनाव को अमान्य घोषित करने के हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया। मई में शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि याचिका लंबित रहने तक उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई उपचुनाव नहीं कराया जाए।

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