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सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत काम का भुगतना होगा परिणाम, दर्ज मामलों की मांगी डिटेल

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नई दिल्ली। गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के खिलाफ सभी बड़े राज्यों में किसी न किसी तरह का केस दर्ज है। इन दिनों वो पंजाब पुलिस के पास ट्रांजिट रिमांड पर है। उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का षडयंत्र रचने का आरोप है। पुलिस के पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। तमाम केसों के बारे में पुलिस लारेंस से पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।

इस बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के खिलाफ कुल कितने केस दर्ज हैं? न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने पंजाब पुलिस से बिश्नोई के खिलाफ दर्ज केसों का विवरण तैयार करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि वह 13 जून से किस केस में हिरासत में है और पुलिस की आगे की योजना क्या है?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि बिश्नोई ने कुछ भी गलत किया है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। न्यायालय बिश्नोई के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने पंजाब पुलिस के ट्रांजिट रिमांड को चुनौती दी थी। बता दें कि पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में लारेंस बिश्नोई मुख्य आरोपित है।

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के भाजपा नेता जगजीत सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग की थी। जून में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में गैंगस्टर बिश्नोई को गिरफ्तार करने और ट्रांजिट रिमांड पर लेने की अनुमति दी थी।

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दिल्ली कोर्ट ने पंजाब पुलिस के एसपी धर्मवीर सिंह और जांच एजेंसी को ट्रांजिट रिमांड के दौरान आरोपित बिश्नोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। पंजाब पुलिस की ओर से दायर याचिका के मुताबिक मानसा शहर की अदालत में गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का प्रमुख साजिशकर्ता है।

पंजाब पुलिस ने आगे कहा कि मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपितों के बयान दर्ज किए गए थे। उसमें उन्होंने बताया था कि लारेंस बिश्नोई ने उन्हें मूसेवाला की हत्या का काम सौंपा था।

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