नई दिल्ली। Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
इस दौरान विभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने आरोप पत्र पर विभव कुमार के विरुद्ध समन जारी किया और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि विभव कुमार को 30 जुलाई को पेश किया जाए।
Swati Maliwal Case: 13 मई को स्वाति पहुंची थीं केजरीवाल के आवास
इस हाई प्रोफाइल मामले में त्वरित जांच कर पुलिस 60 दिन के अंदर आरोपपत्र तैयार करने में कामयाब रही है। 13 मई की सुबह करीब नौ बजे स्वाति मालीवाल कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर केजरीवाल से बातचीत करने उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर पहुंची थीं।
Swati Maliwal Case: 15 मई को पुलिस ने दर्ज किया था केस
तब बिभव कुमार ( Bibhav Kumar) ने डायनिंग रूम में मालीवाल की लात-घूंसों व थप्पड़ से बुरी तरह पिटाई कर दी थी। दो दिन बाद 15 मई को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मालीवाल के बयान के आधार पर बिभव के खिलाफ आईपीसी की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस (Delhi Police) ने मुकदमे में साक्ष्य मिटाने की धारा भी जोड़ दी थी। बिभव कुमार करीब दो माह से तिहाड़ जेल में बंद है