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गालीबाज श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से मिला झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज

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नोएडा। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में महिला से अभद्रता के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी की जामनत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सोसायटी में पहुंचकर नारे लगाने वाले और हंगामा करने वाले पांच लोगों को जमानत दे दी है। 11 अगस्त को भी ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की धारा 354 मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ये था मामला

5 अगस्त को नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में एक महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला को गाली दे रहा था। आरोपित खुद को भाजपा नेता होने का दावा करता था, हालांकि भाजपा ने इससे इन्कार कर दिया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने भी यूपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया।

आरोपित घटना के बाद से फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके साथ के चार लोगों को हिरासत में लिया था। आरोपित मौके से फरार चल रहा था। पुलिस ने त्यागी को 8 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया था।

16 गाड़ियों की बदली थी नंबर प्लेट

श्रीकांत त्यागी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया था कि आरोपित ने फरारी के दौरान 16 गाड़ियां बदली थी। पुलिस को चकमा देने के लिए नौ मोबाइल सिम भी बदल दिए। वह नोएडा से भागने के दौरान एयरपोर्ट जाने की फिराक में भी था आधे रास्ते पर जाने के बाद हरिद्वार की तरफ भाग गया और लगातार ठिकाने व मोबाइल सिम बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा।

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