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1 अप्रैल से ​बदल जाएगा NPS से पैसा निकालने का नियम, इन दस्तावेजों को देना होगा जरूरी

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नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System (NPS)) के आप सब्सक्राइबर है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)) ने कहा कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो बाहर निकलना चाहते हैं और समय पर एन्युटी का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें एक अप्रैल, 2023 से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

बता दें, ये खबर ऐसे समय पर आई है जब आईआरडीएआई के सहयोग से पेंशन नियामक द्वारा एन्युटी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसमें एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASP) को एन्युटी प्रोसेसिंग के समय ग्राहकों द्वारा जमा किए गए एनपीएस निकासी फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है।

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पीएफआरडीए ने 22 फरवरी, 2023 के एक सर्कुलर में कहा, “सब्सक्राइबर्स को एन्युटी के भुगतान का लाभ समय पर लेने के लिए 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।”

ये दस्तावेज करने होंगे जमा

सर्कुलर के अनुसार, सब्सक्राइबर और संबंधित नोडल अधिकारी,पीओपी और कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी चार दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए जाए। साथ ही जांचना होगा कि जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाए, उनका प्रिंट क्लियर हो।

  • एनपीएस एक्जिट/निकासी फॉर्म
  • आईडी और एड्रेस प्रूफ
  • बैंक अकाउंट प्रूफ
  • PRAN कार्ड की कॉपी

NPS प्रोसेस में आएगी तेजी

पीएफआरडीए के मुताबिक, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स से एनपीएस से निकलने और एन्युटी खरीदने के लिए कॉमन प्रपोजल लंपसम और एन्युटी के प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे एएसपी को एन्युटी पॉलिसी जारी करने में भी कम समय लगेगा।

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एनपीएस नियमों के तहत, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स आईआरडीएआई द्वारा रेगुलेटिड जीवन बीमा कंपनियां हैं और यह एनपीएस सब्सक्राइबर्स को सर्विसेज देने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध हैं।

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