ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने खेड़ी भनौता गांव में अपने सगे भांजे की हत्या करने वाली दो सगी बहन पिंकी और रिंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर उनको अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की 50 फीसदी राशि बच्चे की माता को मिलेगी। यह मामला 2020 से कोर्ट में विचाराधीन था।
उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित खेड़ी भनौता गांव में दो सगी बहनों रिंकी और पिंकी की ससुराल है। दोनों अपनी ननद के ताने से तंग रहती थीं। 29 सितंबर 2020 को उनकी ननद सपना मायके आई थी। उसी शाम सपना का दो साल का बेटा भव्यांश घर से खेलते दौरान गायब हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भव्यांश का शव घर में ही संदूक में बंद मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। भव्यांश की हत्या तकिया से मुंह दबाकर की गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर भव्यांश की दोनों मामी रिंकी और पिंकी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने हत्या का कबूलनामा कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कुल 15 गवाह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने रिंकी और पिंकी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।