Home Breaking News UAN के बिना भी चेक कर सकते हैं PF बैलेंस, यहां जानें- तरीका
Breaking Newsव्यापार

UAN के बिना भी चेक कर सकते हैं PF बैलेंस, यहां जानें- तरीका

Share
Share

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नए कर्मचारियों को अक्सर अपना PF Balance जानने में दिक्कत होती है। सही जानकारी पता नहीं होने के चलते ऐसा होता है। बहुत से कर्मचारी UAN नहीं होने के चलते भी अपने PF account का बैलेंस चेक नहीं कर पाते। यहां हम आपको बता दें कि कर्मचारी यूएएन नंबर के बिना भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। UAN एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर EPF सदस्य को आवंटित किया जाता है। यूएएन के माध्यम से कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद के कभी भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकतें हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी  कर सकते हैं। साथ ही बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकता है। साथ ही कर्मचारी बिना यूएएन के पीएफ खाते से निकासी भी कर सकता है।

बिना यूएएन के PF Account Balance ऐसे चेक करें

स्टेप-1. सबसे पहले ईपीएफ सदस्य को epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप-2. अब आपको “Click Here to Know your EPF Balance” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4. अब सदस्य को अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-5. अब सदस्य को अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप-6. अब सदस्य को सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

See also  Aaj Ka Panchang, 12 September 2024 : आज भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

इस तरह निकालें रुपये

बिना यूएएन के भी पीएफ खाते से निकासी की जा सकती है। इसके लिए आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। EPF सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरकर आप पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं।

कर्मचारी पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी उस स्थिति में ही कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। वही, एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थित में, ईपीएफ सदस्य पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।

Share
Related Articles
Breaking Newsअंतर्राष्ट्रीय

इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ : पहलगाम आतंकी हमले पर इजराइली राजदूत

इजराय: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए “घृणित” आतंकवादी हमले की भारत...

Breaking Newsउत्तराखंडराज्‍य

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज ने उड़ाया ड्रोन, 29 मिनट में 35 KM दूर कोटाबाग CHC पहुंचाई दवा

हल्द्वानी: उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मेडिकल...

Breaking Newsव्यापार

Flipkart का IPO से पहला बड़ा कदम, सिंगापुर से ‘घर वापसी’ की तैयारी, जानिए क्यों किया जा रहा है ऐसा

नई दिल्ली: ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट को कथित तौर पर कंपनी के बेस या...