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कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा, पर डीजल-विमान के ईंधन के निर्यात पर बढ़ा

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकर ने डीजल पर निर्यात शुल्क 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने 2 नवंबर से विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। इसके साथ ही कच्चे पेट्रोलियम पर निर्यात शुल्क 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके अलावा ATF पर निर्यात शुल्क 3.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

2 नवंबर 2022 से लागू होगी कटौती

केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह कटौती दो नवंबर 2022 से लागू होगी।इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर माह के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आने के बाद घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स 13300 से घटाकर 10500 रुपये प्रति टन कर दिया था।

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केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में की थी घोषणा

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। उस दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर भी कर लगाया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने बाद की इसे लेकर समीक्षा की थी। जिसके बाद इसे पेट्रोल को बाहर कर दिया गया था। इससे पहले 31 अगस्त को समीक्षा बैठक में घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 13,000 से बढ़ाकर 13,300 कर दिया गया था।

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