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गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, बीजेपी और सपा में है कड़ी टक्कर

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लखनऊ। भाजपा विधायक अरविन्द गिरि के निधन से रिक्त हुई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरा की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव गुरुवार तीन नवंबर को होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा व सपा के बीच है। भाजपा ने अरविन्द गिरि के बेटे अमन गिरि व सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस व बसपा ने यहां से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं।

कुल 3.91 लाख मतदाता करेंगे वोट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 3.91 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2.06 लाख पुरुष, 1.85 लाख महिला तथा 25 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। चुनाव में कुल सात अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 441 मतदेय स्थल तथा 222 मतदान केंद्र हैं। आयोग ने एक सामान्य प्रेक्षक तथा एक व्यय प्रेक्षक तैनात किया है।

सात प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला

गोलागोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा। उपचुनाव में भाजपा-सपा सहित कुल सात प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 391146 मतदाता ईवीएम में वोट डालकर करेंगे। बुधवार को राजापुर मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं, जो शाम को निर्धारित पोलिंग बूथों पर पहुंच गईं। शाम को बूथों पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारियों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दी। गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान की शुरुआत होगी। इससे पहले माकपोल आयोजित किया जाएगा।

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वोट डालने के लिए आपके पास 12 विकल्प

मतदान के दिन अपनी पहचान बताते के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा नियत 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, और सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल है।

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