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कब जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? पहले SC से लगा झटका, अब निचली अदालत से भी नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली। Delhi Excise Police Case दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिका आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है।

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है।

इससे पहले भी लगा था झटका

(Manish Sisodia Judicial Custody Extended) दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को इससे पहले भी अदालत से झटका लगा था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को निराशा हाथ लगी थी। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी।

जून के बाद नए सबूत मिले-कोर्ट में सीबीआई के वकील

सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में तर्क दिया था कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे।

ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत 25 जुलाई तक

इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के तीनों आरोपी को पेश किया था। यहां पर ईडी ने हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक और मनीष सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

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