देहरादून। होम आइसोलेशन के लिए प्रशासन से अनुमति जरूरी है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आमजन से अपील की है कि वे अनुमति लेकर होम आइसोलेशन का गंभीरता से पालन करें। ऐसे न करने वालों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच कराने वालों को भी रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेशन में रखना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में जा रहे हैं, उन्हें जिला सर्विलांस अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए Dehradun.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के बगैर अनुमति के होम आइसोलेशन में रहने की सूचना जिला प्रशासन की टीम को प्राप्त होती है तो ऐसे व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि कई लोग होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही कई लोग प्रशासन से अनुमति भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा करने वाले अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरा हैं। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि होम आइसोलेट व्यक्तियों की निगरानी की जाए।
दून में तीन नए कंटेनमेंट जोन
नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर तीन नए कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हिल व्यू कॉलोनी इंद्रानगर, 46/5 पार्क रोड निकट वर्मा क्वार्टर और 107 टीचर्स कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां कोरोना गाइडलाइन के तहत आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जबकि, आवश्यक वस्तुएं प्रशासन की ओर से पहुंचाई जाएंगी।