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अभिभावकों ने समिति यह आरोप लगाया, पढ़िए क्या है पूरी खबर

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गाजियाबाद। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ एक निजी स्कूल के अभिभावकों ने प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता में अभिभावकों ने जिला शुल्क नियामक समिति की लापरवाही के चलते अभिभावकों को फीस निर्धारण कानून का लाभ नहीं दिलाने का आरोप लगाया है। साथ ही समिति द्वारा स्कूलों का लाभ पहुंचाने की बात कही।

अभिभावक राहुल जैन ने कहा कि एक स्कूल द्वारा फीस निर्धारण कानून के अन्तर्गत फ़ीस निर्धारण न किए जाने पर 24 दिसंबर 2018 को जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की। समिति द्वारा बार-बार मांगने पर भी स्कूल ने पत्राजात उपलब्ध नहीं कराने पर समिति ने स्कूल पर 3 जून 2019 को एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया, इसके बाद 7 जून 2019 को पांच लाख रूपये, 2 सितंबर 2020 को स्कूल मान्यता रद्द अधिरोपित किया। उन्होंने बताया कि लेकिन विभागीय खामियों के चलते स्कूल पर अधिरोपित जुर्माना राशि छह लाख रुपये वसूली नहीं की गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 2 जून 2021 को दो सप्ताह का समय देते हुए जिला शुल्क नियामक समिति को फ़ीस निर्धारण करने के आदेश पारित किए। आदेशानुसार 16 जून को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठ की गई लेकिन स्कूल द्वारा पत्राजात प्रस्तुत न किए जाने के कारण फ़ीस का निर्धारण नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा स्कूल के साथ करीब तीन वर्षों से पत्रव्यवहार चल रहा है। जिस कारण फीस का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। प्रेसवार्ता में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानी जैन, महासचिव सचिन सोनी, मोहम्मद फ़ुजैल खान, आशुतोष श्रीवास्तव, मेघा तोमर उपस्थित रहे।

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