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अलीगढ़ः कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज जिला बदर, नोटिस चस्पा

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अलीगढ़। विधानसभा चुनावों के नामांकन के आखिरी दिन पुलिस ने अलीगढ़ शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज के घर पर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया है। सीएए-एनआरसी को लेकर शहर में हुए बवाल के बाद सलमान के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से संस्तुति की गई थी। वहीं अब एडीएम कोर्ट से इन्हें जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। छह महीने तक यह जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। इससे पूर्व में भी सलमान के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। दो दिन पहले नामांकन करने के बाद सलमान चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, उन्हें शाम को नोटिस के बारे में जानकारी मिली। इसके खिलाफ बवाल व धमकी आदि के छह मामले दर्ज हैं।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने एक मार्च 2020 को एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सलमान इम्तियाज के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर में कार्रवाई करने के लिए संस्तुति की थी। वर्तमान में सलमान शहर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 15 जनवरी को एडीएम सिटी की अदालत ने जिला बदर के निर्देश दिए हैं। नोटिस को तामील कराने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

वहीं शुक्रवार को सिविल लाइन पुलिस ने ऊपरकोट जामा मस्जिद के पास स्थित सलमान के घर पर नोटिस चस्पा किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रवेश राणा ने नोटिस चस्पा करने की पुष्टि की है। सलमान इम्तियाज ने दो दिन पहले ही अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में जिन्ना को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन्ना इतिहास में हैं और इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। इतिहास अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। सलमान के शहर सीट से चुनावी मैदान में होने के चलते इसके सियासी मायने भी लगाए जाने लगे थे।

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कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ठा. संतोष सिंह जादौन ने बताया कि भाजपा को हार का डर है, इसलिए वो हर हथकंडे अपना रही है। पहले सिविल लाइंस इंस्पेक्टर ने कांग्रेस प्रत्याशी सलमान को धमकी दी। अब बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। भाजपा कुछ भी कर ले, चाहे जेल भी भेज दे, मगर सलमान चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई की गई है।

सलमान पर हैं छह मुकदमे : सलमान के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सीएलए एक्ट, बला, आइटी एक्ट समेत छह मुकदमे दर्ज हैं। एटीएम सिटी की कोर्ट ने तत्काल एसएसपी मुनिराज की रिपोर्ट के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस पर चार सितंबर 2020 तारीख थी। लेकिन, कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस दौरान पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि सलमान आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे में ये गुंडा की श्रेणी में है। इसके तहत जिला बदर किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मंजिल मोहल्ला निवासी सलमान को छह माह के लिए जिला बदर करके कासगंज के थाना गंजडुडवारा से संबद्ध कर आरोपित को आदेशित किया जाता है कि तामील की तिथि से जिले से बाहर चला जाए। छह माह के लिए जिले की सीमा में प्रवेश न करे। साथ ही थाना गंजडुंडवारा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में घर आना आवश्यक हो तो जिला प्रोबेशन अधिकारी की अनुमति के प्राप्त कर आ सकता है। अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद वापस जाना होगा। इस आदेश की प्रति कासगंज एसपी को भी भेजी गई है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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