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छेड़छाड़ की के आरोपी सौरभ को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलन्दशहर में वर्ष-2013 में सिकन्द्राबाद निवासी सौरभ पुत्र महेश चंद्र शर्मा ने एक 14 वर्षीय लडकी के साथ छेड़छाड़ की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबद पर मुअसं-507/2013 धारा 354घ भादवि व 04 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है।

बता दें, छेड़छाड़ की घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर महिला बालिकाओं के विरूद्व घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करतें हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार का0 पंकज कुमार, थाना सिकन्द्राबाद द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप सोमवार 4 जनवरी को माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त सौरभ को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

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