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जानलेवा हमला के आरोपी को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर : सिकन्द्राबाद थाना द्वारा वर्ष-2012 में अपने गांव निवासी लडकी कु0 मनीषा को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-447/2012 धारा 307 भादवि पंजीकृत है।

आपको बता दें कि घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है0का0 पंकज सिकन्द्राबाद द्वारा मा0 न्यायालय में सशस्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 29. जनवरी 2021 को न्यायालय एफटीसी-2 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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