नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर 25. जून 2009 को अभियुक्तगण त्रिलोक पुत्र छिद्दी, जीतू पुत्र प्रेम निवासीगण ग्राम ढकरौली थाना खानपुर बुलन्दशहर व पवन पुत्र स्व. हरिसिंह निवासी मोहल्ला राधानगर थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर द्वारा नगर क्षेत्रातंर्गत मोहल्ला राधानगर निवासी सुरजीत पुत्र स्व0 रामनगीना जाटव की लाठी-डंडो व बैट से पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में कोतवाली नगर पर मुअसं-460/2009 धारा 302,34 में मामला दर्ज है।
आपको बता दें, घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 सज्जन सिंह थाना कोतवाली नगर द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 20. जनवरी.2021 को माननीय न्यायालय, विशेष न्यायधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति) (अत्याचार निवारण) अधिनियम बुलन्दशहर द्वारा उपरोक्त तीनों हत्यारोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 30 – 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।