Home Breaking News तेज हुआ लव जिहाद पर वार, MP विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने कहा…
Breaking Newsराजनीतिराज्‍यराष्ट्रीय

तेज हुआ लव जिहाद पर वार, MP विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने कहा…

Share
Share

भोपाल। मध्‍य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्‍वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद से कहीं न कहीं पाकिस्‍तान और ISI के एजेंट जुड़े हुए हैं। पाकिस्‍तान और ISI के एजेंट ही सीता को रुबिया बनाने का षड्यंत्र रचते हैं। कब तक हम सीता को रुबिया बनने देंगे और मरने देंगे? इसके साथ ही शर्मा ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने के लिए मध्‍य प्रदेश सरकार की सराहना की।

रामेश्‍वर शर्मा (Rameshwar Sharma) ने यह भी सवाल किया कि नरगिस और सुनील दत्त जैसा सच्चा प्यार यदि मौजूदा वक्‍त में कहीं नजर आए तो मुझे दिखाइये। ऐसी कितनी नरगिस सुनील दत्त के साथ ब्याही गई बताइए। मध्यप्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का एक बेहतरीन फैसला लिया है। इस अपराध में 10 साल के कैद का प्रावधान होना चाहिए। पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट सीता को रुबिया में बदलने की साजिश कर रहे हैं…

प्रोटेम स्पीकर शर्मा ने सवाल किया, हम कब तक सीता को रुबिया बनने देंगे, कब तक हम सीता को मरने देंगे? भारत और मध्य प्रदेश को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसलिए अब सख्त कानून बनेगा जिससे अपराधी डरेंगे।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर (सामयिक अध्यक्ष) रामेश्वर शर्मा उक्‍त कानून में दस साल तक की सजा का प्रविधान करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद में शामिल लोग बेटियों को बहला-फुसलाकर या अपनी पहचान बदलकर फंसाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और बाद में मौत के घाट उतार देते हैं। लव जिहाद को लव बताने वालों को लेकर प्रोटेम स्पीकर ने स्पष्ट किया कि जिसके घर की बेटी इस साजिश का शिकार होती है उनसे इसका दर्द समझना चाहिए।

See also  कई पोषक तत्व से भरपूर है ब्रोकली, जानें इसके फायदे

शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में मांग की है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की बहन-बेटियों को बहला-फुसलाकर धर्मातरण किया जाता है और शादी की जाती है तब उनको आरक्षण से मिलने वाली सुविधाएं प्रतिबंधित की जानी चाहिए। उन्होंने बिहार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए लिखा है कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में जमानत दिए जाने के संबंध में उदारतापूर्वक रवैया अपनाने के निर्देश हैं।

शर्मा ने कहा है कि 10 साल से कम दंडनीय अपराधों में आरोपित को 60 दिनों में जमानत देने का प्रावधान है जबकि अन्य गंभीर अपराधों में यह अवधि 90 दिन की है। लव जिहाद में सजा 10 वर्ष की जाए तो अपराधियों में भय बैठेगा और उन्हें जल्द जमानत नहीं मिलेगी। ऐसा किए जाने से इस कानून की मंशा भी पूरी हो सकेगी।

मालूम हो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्‍त कानून लाएगी जिसमें पांच साल के सश्रम कारावास का प्रावधान होगा।

मिश्रा ने बताया था कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्‍य सरकारें भी ऐसे कानून पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी कड़ा कानून लाने जा रही है। लव जिहाद के खिलाफ लाया जाने वाला कानून गैर-जमानती अपराध होगा। उल्‍लेखनीय है कि कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्‍य भी लव जिहाद को लेकर ऐसा ही कानून लाए जाने की बातें कह चुके हैं।

Share
Related Articles
Breaking Newsराष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, राज ठाकरे ने उद्धव से गठबंधन के लिए बढ़ाया हाथ, क्या कहा?

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने भाई और शिवसेना (यूबीटी)...

Breaking Newsव्यापार

करोड़ो मोबाइल यूजर्स को फिर लगेगा बड़ा झटका, इस महीने से महंगे हो सकते हैं रिचार्ज

हैदराबाद: देश में मोबाइल ग्राहक पहले से ही महंगे रिचार्ज प्लान से परेशान...