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दहेज हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 5 – 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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रिपोटर-नीरज शर्मा

बुलंदशहर खुर्जा देहात, द्वारा वर्ष-2016 में अपने छोटे भाई अफसर के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर अपनी पत्नी रुजाला की तेजाब पिलाकर निर्मम हत्या करने की दुस्हासिक घटना कारित की गई थी। घटना के सम्बंध में थाना खुर्जा देहात पर मुअसं-250/2016 धारा 498ए,304बी0,326 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत है।

आपको बता दें, कि घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 17 मार्च को न्यायालय, एफटीसी 3 बुलनदशहर द्वारा अभियुक्त आस मौहम्मद व अफसर(दोनों भाईयों) को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 5 -5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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