Home Breaking News दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर सख्ती, बिना वजह घर से निकले तो देना होगा 2000 जुर्माना; जाना पड़ सकता है जेल
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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर सख्ती, बिना वजह घर से निकले तो देना होगा 2000 जुर्माना; जाना पड़ सकता है जेल

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नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रोन की रफ्तार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पहले से घोषित वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से जारी है। शनिवार और रविवार को जारी रहने वाला यह वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह पांच बजे तक चलेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर ही छूट होगी। उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा की मंजूरी मिलेगी, लेकिन इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। शनिवार और रविवार को अगर किसी ने नियम तोड़े तो 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। मामला गंभीर हुआ महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया जाएग और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।

वीकेंड कर्फ्यू के  दौरान नियमों को तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार और रविवार को इसका उल्लंघन करने वाले या कोविड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी 2000 रुपये चालान का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए दो दिन का कफ्र्यू लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सड़कों एवं प्रमुख चौराहों पर तैनात रहकर अधिकारी कर्फ्यू एवं कोविड नियमों का पालन कराएंगे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्ती बरतेंगे। वहीं बाजारों, सड़कों, कालोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। जरूरत पड़ने पर इन्फोर्समेंट स्क्वेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान डीडीएमए के दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब तक ये साबित नहीं कर देता कि वो जरूरी सेवाओं के लिए जा रहा है, उसे जाने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ता है तो इस पर विचार किया जाएगा। अस्पताल जाने वाले डाक्टर अपने आइडी कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अगर कोई सब्जी विक्रेता बिक्री कर रहा है और उसे सब्जी बेचते हुए देखा जा सकता है, तो उसे बिना पास के भी अनुमति दी जाएगी। कई चीजों के लिए ई-पास जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ई-पास जारी कर रही है।

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इन लोगों को कर्फ्यू के दौरान मिलेगी आवागमन की छूट

1. इमरजेंसी व आवश्यक सेवा के लिए काम कर रहे अधिकारी

2. भारत सरकार के अधिकारी

3. जज, एडवोकेट, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में काम करने वाले कर्मचारी (आइ कार्ड दिखाने पर)

4. दूतावास में काम करने वाले अधिकारी

5. डाक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल आक्सीजन सप्लायर, डायग्नॉस्टिक सेंटर व टेस्ट लैब के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी कर्मचारी

6. किसी भी परीक्षा देने जा रहे छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट

7. कोविड जांच के लिए जाने वाले लोगों को मिलेगी छूट

8. इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया कर्मी

9. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने वाले या वापस आने वालों को टिकट दिखाने पर

10. शादी समारोह में शामिल होने

वाले बीस व्यक्तियों को मिलेगी छूट।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने गत मंगलवार को राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी वर्क फ्राम होम करेंगे, जबकि प्राइवेट संस्थानों में 50 पतिशत वर्क फ्राम का नियम लागू रहेगा। हालांकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी।

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