Home अपराध दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा ओर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा, जुलाई 2016 का मामला, नाबालिग को बनाया था शिकार
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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा ओर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा, जुलाई 2016 का मामला, नाबालिग को बनाया था शिकार

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बुलंदशहर नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर: ककोड़ क्षेत्र के गांव बीछट में घर मे अकेली 17 वर्षीय नाबालिग को एक युवक द्वारा डरा-धमका कर दुष्कर्म किया गया। जिसकी पीड़िता के पिता द्वारा आरोपी युवक के नामजद जुलाई 2016 को ककोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तहरीर मिलने पर मुअसं-191/2016 धारा 376, 354क, 506 भादवि व 04 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया था। साथ ही त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ किशन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया था संबंधित अभियोग को जनपद स्तर पर महिलाओं के प्रति घटित जघंन्य अपराधो की श्रेणी मे चिन्हित कर अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी, माॅनीटरिंग सैल के निकट निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार आरक्षी मोहित कुमार थाना ककोड द्वारा न्यायालय, पोक्सो-द्वितीय, बुलंदशहर में प्रबल/प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप गुरुवार को न्यायालय, पोक्सो-द्वितीय द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ किशन को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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