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दुष्प्रेरण की घटना के आरोपी को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर : गाजियाबाद जनपद द्वारा थाना अगौता पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी, कि अभियुक्त योगेश पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम किसौली की मडैया थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वादी की पुत्री को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने एवं साक्ष्य मिटाने के लिये शव को चिता में जलाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना अगौता पर मुअसं-11/2012 धारा 306,201 भादवि पंजीकृत है। उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया था तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त योगेश को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर चिन्हित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी मानीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है0का0 अनिल कुमार थाना अगौता द्वारा माननीय न्यायालय एफटीसी-02 बुलन्दशहर में प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय, एफटीसी-2 बुलन्दशहर के द्वारा 9. फरवरी को अभियुक्त योगेश को दोषी पाते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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