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धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ बरेली की निदा ने उठाई आवाज तो फेसबुक पर मिली धमकी, आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली।  फेसबुक के जरिए निदा खान को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कीमा बनाने की धमकी देने वाले की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष निदा खान ने थाना बारादरी में धमकी देने की रिपोर्ट लिखाई थी। निदा खान के मुताबिक उनकी फेसबुक आइडी पर कस्बा शाही निवासी शोएब ने उनका कीमा बनाने की धमकी दी थी। पीड़िता ने कहा कि जब से उसने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई है और तीन तलाक के खिलाफ मुहिम चलाई है। तब से वह कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है।

कट्टरपंथी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे हैं। यही वजह थी शाही निवासी शोएब ने पीड़िता को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कीमा बनाने की धमकी दे डाली थी। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि यह मुकदमा आइपीसी की अन्य धाराओं के साथ आइटी एक्ट के अधीन दर्ज हुआ था। पुलिस ने बीते 24 अक्टूबर को इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अगर आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई तो वह अपने खुलेपन का दुरुपयोग करेगा और फिर ट्रायल के दौरान कोर्ट में वापिस नहीं लौटेगा। अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आरोपित शोएब की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। सरकार ने जब तीन तलाक कानून बनाया था तो निदा खान ने इसका समर्थन किया था। एक वजह यह भी है कि वह चरमपंथियों के निशाने पर तीन तलाक के समर्थन के चलते भी हैं।

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