Home Breaking News सामूहिक दुष्कर्म की घटना के आरोपी लक्ष्मण व पाजिया उर्फ वाजिया को मा0 न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
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सामूहिक दुष्कर्म की घटना के आरोपी लक्ष्मण व पाजिया उर्फ वाजिया को मा0 न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलन्दशहर थाना डिवाइ द्वारा वर्ष-2015 में अपने ही गांव निवासी 16 वर्षीय लडकी को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं-14/2015 धारा 363,366,368,376डी,506 भादवि, 4 व 15/16 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है।

आपको बता दें पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त लक्ष्मण व पाजिया उर्फ वाजिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 सतीश थाना डिबाई द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.01.21 को माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो-2) बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण व पाजिया उर्फ वाजिया को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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