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सुप्रीम कोर्ट : धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में आज होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा भड़काने को लेकर हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया था। याचिका उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने दायर की थी।

याचिका में हरिद्वार धर्म संसद सम्मेलन में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने वालों की गिरफ्तारी और मुकदमे की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सिब्बल ने कहा कि देश का नारा ‘सत्यमेव जयते’ से बदलकर ‘शस्त्रमेव जयते’ कर दिया गया है।

मामले का जिक्र करते हुए सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा, ”हम बहुत खतरनाक समय में रह रहे हैं जहां देश में नारे सत्यमेव जयते से बदलकर शास्त्रमेव जयते हो गए हैं.” सिब्बल ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कथित तौर पर यति नरसिम्हनंद द्वारा हरिद्वार में और दिल्ली में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ द्वारा 17 से 19 दिसंबर, 2021 के बीच नफरत भरे भाषण दिए गए थे।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कथित घृणास्पद भाषण जातीय नरसंहार के लिए खुले आह्वान थे। याचिका में आगे कहा गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त भाषण केवल अभद्र भाषा नहीं हैं, बल्कि एक पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान है। इस प्रकार उक्त भाषण हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा हैं।

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इसने आगे कहा कि यह ध्यान रखना उचित है कि उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस द्वारा वहां आयोजित कार्यक्रम के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि नरसंहार के लिए अभद्र भाषा इंटरनेट पर मौजूद है।

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