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हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदंड से किया दंडित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर कोतवाली नगर, द्वारा वर्ष-2016 में अपने मौहल्ला निवासी अविनाश (उम्र-22 वर्ष) पुत्र वीर सिंह की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1185/2016 धारा 302 भादवि पंजीकृत है।

दरअसल घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विनोद ठेकेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 24 मार्च 2021 को न्यायालय, एडीजे-14 स्पेशल ईसी एक्ट, बुलन्दशहर द्वारा हत्यारोपी विनोद ठेकेदार उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

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