Home Breaking News हत्यारोपी धर्मेन्द्र व रोबिन को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Breaking Newsअपराधउत्तरप्रदेशराज्‍य

हत्यारोपी धर्मेन्द्र व रोबिन को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Share
Share

बुलंदशहर थाना अहमदगढ द्वारा वर्ष-2004 में थाना अहमदगढ क्षेत्र के ग्राम हजरतपुर निवासी भूरा पुत्र प्रधान सिंह के ऊपर तेजाब डालकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना अहमदगढ़ पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर है।

इस घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त धर्मेन्द्र व रोबिन उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 मोहित कुमार थाना अहमदगढ द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 15. फरवरी को न्यायालय, स्पेशल एससी/एसटी एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोनों हत्यारोपी धर्मेन्द्र व रोबिन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

See also  गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान! पुलिस ने शुरू की जांच
Share
Related Articles
Breaking Newsअपराधएनसीआरनोएडा

युवक ने शादी का झांसा देकर बनाए युवती के साथ संबंध, जानिए क्या है मामला

नोएडा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का...