नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मई, 2017 के अवमानना के मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले की समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। माल्या ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपने बच्चों के खाते में 40 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर की थी।
माल्या पर बैंकों का 9000 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाना और बंद हो चुकी किंगफिशर का मामला
जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ इस मामले में अपना फैसला 31 अगस्त को सुनाएगी। उसने विगत 27 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्रिटेन भाग चुके माल्या पर भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने का मामला है। इसमें उनकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस भी शामिल है।
2017 के आदेश के खिलाफ विजय माल्या ने समीक्षा याचिका दायर की है
सुप्रीम कोर्ट के विगत 9 मई, 2017 के आदेश के खिलाफ विजय माल्या ने यह समीक्षा याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआइ के नेतृत्व में बैंकों के एक समूह की याचिका पर 40 करोड़ डॉलर माल्या के बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मामले में दोषी पाया था।