अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नॉएडा पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ी कारवाही करते हुए अपराधी पर राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम के तहत रासुका की कारवाही की हैं यह कारवाही जिला प्रशासन द्वारा पिछले तीन साल में पहली बार की हैं मामला ग्रेटर नॉएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के पावर हॉउस का हैं जहाँ बीते बीस अप्रैल को पावर हॉउस में तैनात पूर्व सैनिक एसएसओ सतवीर की नीतू उर्फ़ कुलदीप व् टीटू उर्फ़ शिव कुमार ने गोली मरकर हत्या कर दी थी जिसके बाद बिजली कर्मचारिओं ने 24 घंटे बिद्युत सप्लाई को रोक दी थी जिस पर एसएसपी और डीएम ने सयुक्त कारवाही करते हुए साफ निर्देश दिए हैं की जिले में किसी भी अपराधी को बख्सा नहीं जायेगा |
वही जिलाधिकारी ने पुलिस और जिलाप्रशासन की सयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया की ग्रेटर नॉएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के धूममानिक पुर में स्थित बिजली पावर हॉउस पर बीते बीस अप्रैल को बिद्युत आपूर्ति को लेकर आपराधिक मंसा रखने वाले नीटू उर्फ़ कुलदीप,टीटू उर्फ़ शिवकुमार निवासी बढ़पुरा पावर हॉउस पर पहुंचे और वहां तैनात पूर्व सैनिक सतवीर व् अन्य कर्मचारिओं पर दवाब बनाने के उद्देश्य से अबैध हथियार से फायरिंग की जिसमें गोली लगाने से सुरक्षा में तैनात सतवीर की मौत हो गई जिसके विरोध में बिधुत आपूर्ति को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया और एनएच 91 पर मार्ग भी अवरुद्ध हुआ जिसे समबन्ध में थाना बादल पुर में उक्त अभ्युक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था |
वही जिलाधिकारी ने बताया जिला कारागार में विचाराधीन बंदी की रूप में बंद अभियुक्तों में टीटू उर्फ़ शिवकुमार के निकट सम्बन्धी जमानत करने के उद्देश्य से न्यायलय में आवेदन करने का प्रयास किया जा रहा हैं जिसकी जिला प्रशासन को जानकारी होने पर समस्त परिस्थियों को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से टीटू उर्फ़ शिव कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा तीन की उपधारा दो के अधीन कारवाही की गई हैं | वही जनपद में अपराधिओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पिछले तीन साल के बाद यह पहली कारवाही की गई हैं और बराबर की जाती रहेगी जिससे कोई भी अपराधी कभी किसी तरह की जुर्रत भी न कर सके इसी तरह खनन माफिया, भूमाफिया, या शराब माफिआ किसी भी कीमत में किसी भी पारधी को बख्सा नहीं जायेगा |