यदि आप उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक शहर नोएडा में कमर्शियल प्लाट लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है । आज से नोएडा में आपको कमर्शियल प्लॉट खरीदने में अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी । काफी समय से नोएडा में सुस्त पड़ा रियल स्टेट के कारोबार से सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था जिसके बाद राजस्व के नुकसान को पूरा करने के लिए तीनों प्राधिकरण की एक संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । जिसकी जानकारी नोएडा के जिलाधिकारी बी.एन. सिंह इस प्रेसवार्ता के दौरान दी ।
जिलाधिकारी बी.एन. सिंह का कहना है कि नोएडा में काफी वक्त से कमर्शियल प्लॉट की विक्री काफी धीमी गति से हो रही थी पिछले 2 सालों में सिर्फ एक ही कमर्शियल प्लॉट बिका था । जिसको देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । बी.एन. सिंह का कहना है कि पहले नोएडा के मॉल में एस्क्यूलेटर और सेंट्रेलाइजड एसी की वजह से हम 25% सरचार्ज लगाते थे, ये अब नहीं लगेगा । कमर्शियल प्लॉट पर 21.4% की कमी ,फ्लोर वाइज 21% की कमी की जा रही है. फ्री होल्ड पर भी यही नियम रहेगा वहीँ इंस्टीटयूशनल और इंड्रस्ट्रीयल में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं । ग्रुप हाउसिंग पर सरचार्ज 6% का लगता था, इसे हटा लिया गया है । ग्रुप हाउसिंग में लगने वाला 6% सरचार्ज भी हटा दिया गया. (स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब का 2-2% लगता था) वहीँ दादरी ग्रुप हाउसिंग में यहां भी लगने वाला 6% सरचार्ज हटा दिया गया है । ग्रेटर नोएडा में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है । वहीँ जेवर में एयरपोर्ट आने के बाबजूद भी कोई बदलाव नहीं किया गया है । डी.एम. बी.एन. सिंह का कहना है कि इसे 6 महीने बाद दुबारा रिव्यु किया जाएगा व जरूरत पड़ने पर फेरबदल भी किया जाएगा । फिलहाल आने वाला वक़्त ही बताएगा कि इस निर्णय से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है या प्लॉटों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी होती है । लेकिन प्रशासन के इस फैसले कारोबारियों को जरूर राहत पँहुची है ।।