नीरज शर्मा की खबर
बुलन्दशहर द्वारा थाना पहासू पर वादी द्वारा प्रथम सूचना 31 दिसंबर 2017 को दर्ज करायी थी, कि उसी के गांव निवासी अभियुक्त विवके उर्फ रुपू द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री (उम्र-13 वर्ष) को जबरदस्ती (सरसों) के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की दुस्हासिक घटना की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पहासू पर मुअसं-399/2017 धारा 376 भादवि व 4 पोक्सो अधिनियम बनाम विवेक उर्फ रुपू पुत्र रामनिवास शर्मा निवासी ग्राम काँधे थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर के विरूद्व पंजीकृत किया गया था।
दरअसल दुष्कर्म की सनसनीखेज/दुस्हासिक घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विवेक उर्फ रुपू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर बालिकाओं के विरूद्व घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करतें हुए अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल) व अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उप निरीक्षक तेजपाल सिंह व पैरोकार महेश कुमार थाना पहासू द्वारा माननीय न्यायालय में प्रबल/प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अतिरिक्त पोक्सो, प्रथम ) बुलन्दशहर द्वारा 13 अक्टूबर को अभियुक्त विवेक उर्फ रुपू उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।