नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर : सिकन्द्राबाद थाना द्वारा वर्ष-2017 में हरिओम उर्फ सोनू ने अपने गांव निवासी 6 वर्षीय बच्ची को भूसे की बुग्गी मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-233/2017 धारा 376,511 भादवि व 8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त हरिओम उर्फ सोनू उपरोक्त को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।
उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर बालिकाओ के विरूद्ध घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल, के निकट पर्यवेक्षण्म में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार हैड का0 पंकज कुमार थाना सिकन्द्राबाद द्वारा न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 5 फरवरी को न्यायालय, एडीजे पोक्सो-2 बुलन्दशहर द्वारा आरोपी हरिओम उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।