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दुष्कर्म की घटना के आरोपी को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर – थाना खुर्जानगर, द्वारा अपने ही गांव निवासी 14 वर्षीय लडकी को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-369/2016 धारा 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। उक्त घटना को पुलिस के द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त नवीन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उप निरीक्षक तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 आदेश कुमार थाना खुर्जा नगर द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 23. दिसंबर को माननीय न्यायालय, एडीजे स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त नवीन को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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