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दुष्कर्म की घटना के आरोपी सतेन्द्र को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कारावास व 1 लाख के जुर्माने से किया गया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलन्दशहर थाना स्यान क्षेत्र मे वर्ष-2014 में कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक 15 वर्षीय लडकी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मामला पोक्सो एक्ट दर्ज है।

आपको बता दें, सनसनीखेज दुस्साहसिक घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सतेन्द उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर महिला/बालिकाओं के विरूद्व घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करतें हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार का0 सज्जन सिंह, थाना कोतवाली नगर द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप सोमवार 4 जनवरी को माननीय न्यायालय, एडीजे पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त सतेन्द्र को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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