नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर : अब दोपहिया वाहन स्वामियों को बीमा कराने के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अभी तक चार पहिया वाहन स्वामियों को ही बीमा कराने के दौरान प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र जमा करना होता था। नए बदलाव को लेकर कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर नियम लागू कर दिया है। अभी तक दोपहिया वाहन स्वामियों को वाहन का बीमा कराने के दौरान केवल आरसी दिखानी होती थी। वहीं, जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी द्वारा 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साथ ही वाहनों की समय-समय पर प्रदूषण जांच अनिवार्य कर दी है।
दरअसल इसी आदेश को लेकर अब दोपहिया वाहनों पर लगाम लगा दी है। अफसरों के अनुसार, अब दोपहिया वाहन का बीमा कराने के लिए आवेदक को पहले उसकी ऑनलाइन प्रदूषण की जांच करानी होगी। इस प्रमाणपत्र को जमा करने के बाद ही कंपनी का अभिकर्ता गाड़ी का बीमा कर पाएगा। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि बीमा कराने के लिए अब दोपहिया समेत सभी वाहनों को प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिस वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र नहीं होगा उसका वाहन का बीमा नहीं होगा।a