ग्रेटर नोएडा : बाइक बोट की तर्ज पर डेढ़ साल में रकम दोगुना वापस करने का झांसा देने वाली कंपनी के खिलाफ जिला न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि हापुड़ व नोएडा-ग्रेटर नोएडा के एक हजार से अधिक निवेशकों ने निफटेक ग्लोबल कंपनी में निवेश कर दिया। कुछ समय बाद कंपनी के मालिक व निदेशक फरार हो गए। लोगों की करोड़ों रुपये की जमा-पूंजी आरोपित हड़प गए। चार पीड़ितों की अर्जी पर कोर्ट ने सुदेश उर्फ टिल्लू, धर्मपाल, सुनीता और अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता जितेंद्र नागर ने बताया कि पीड़ित महेश चंद्र, ब्रहमपाल सिंह समेत चार लोगों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसमें कहा गया कि उनकी दोस्ती नोएडा के सेक्टर 10 निवासी सुदेश उर्फ टिल्लू से हुई थी। सुदेश पोंजी स्कीम चलाता था और रकम को डेढ़ साल में दोगुना वापस करने का झांसा देता था। दोस्ती होने की वजह से पीड़ित भी उसके झांसे में आ गए। महेश चंद्र ने 50 लाख और ब्रह्मपाल ने 45 लाख रुपये सुदेश के कहने पर कंपनी में निवेश कर दिए। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई कर मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
दोगुना रकम के झांसे में न आएं : अधिवक्ता ने बताया कि जिले के बाइक बोट की तर्ज पर कई अलग-अलग तरह की कंपनिया सक्रिय रही हैं। लोगों को एक से डेढ़ साल में निवेश रकम दोगुना वापस करने का झांसा देकर आरोपित ठगी करते है और कुछ समय बाद फरार हो जाते है। ऐसे में लोगों से अपील है कि दोगुना रकम पाने के झांसे में न आएं।