नोएडा/गाजियाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से गिरावट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार का लाकडाउन तो खत्म कर दिया है, लेकिन रविवार को बरकरार रखा है। नए आदेश के तहत सिर्फ रविवार को ही 24 घंटे की कर्फ्यू की पाबंदियां रहेंगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस बाबत आदेश भी जार कर दिया है। इस आदेश के बाद अब सोमवार से शनिवार तक आम जन सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक सामान्य रूप से आवाजही कर सकते हैं। इसका असर भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में शनिवार को देखा गया। शनिवार सुबह से नोएडा और गाजियाबाद में चहल पहल देखने को मिली। इसके तहत रविवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा औक गाजियाबाद में मिनी लॉकडाउन रहेगा।
करना होगा इन नियमों का पालन
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा जारी आदेश में साफ लिखा गया है कि इसे 14 अगस्त यानी शनिवार से से लागू कर दिया गया है। वहीं, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव और खतरे के मद्देनजर लोगों को मास्क लगााना हो। इसके साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा।
इन नियमों का करें पालन
- बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा।
- आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह भी लोगों की दी गई है।
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
- मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर 1000 का चालान होगा, दोबारा यह गलती करने पर 10,000 तक चालान हो सकता है।
- धार्मिक स्थलों पर जाने के दौरान लोगों को मास्क लगाना होगा और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
- लोगों की आवाजाही सामान्य होगी।
धारा 144 लागू है तो मानने होंगे ये नियम
- सार्वजनिक स्थानों पर लाठी-डंडों, छड़ों या आगजनी करने वाले साधनों के साथ घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होती।
- किसी को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरोध, जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं होती है।
- परीक्षाओं के दौरान भी एग्जाम सेंटर्स के 100 से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी जाती है।
- अगर कोई व्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है तो अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है।
- अधिनियम के तहत धारा 144 के उल्लंघन से गिरफ्तारी के बाद में रिहा कराना पड़ता है।
- धारा 144 एक बार में ज्यादा से ज्यादा दो महीने के लिए ही लागू की जा सकती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में नेगेटिव मिला बच्चा, राहत
नोएडा के सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआइ में ट्रू-नेट जांच में कोरोना संक्रमित मिले एक वर्षीय बच्चे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके माता-पिता की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव मिली। इससे अस्पताल प्रबंधन को राहत मिली है। बृहस्पतिवार को सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआइ में एक वर्षीय बच्चा बुखार व खांसी-जुकाम की परेशानी के साथ पहुंचा था। ट्रू-नेट जांच में बच्चा कोरोना संक्रमित मिला। जिसके बाद बच्चे व उसके अभिभावकों का नमूना आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेजा गया। शुक्रवार को बच्चे व अभिभावकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, इससे अस्पताल प्रबंधन व विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वहीं, अब बच्चे का नमूना टाइफाइड, मलेरिया व डेंगू जांच के लिए भेजा गया है। बच्चे की हालत स्थिर है। बच्चे को आइसोलेशन वार्ड के बजाय जनरल वार्ड में भर्ती कर लिया गया है।
तीन नए मामले मिले, चार स्वस्थ हुए
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को तीन नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि चार स्वस्थ होकर घर लौट गए। अब कुल संक्रमित का आंकड़ा 63 हजार 234 हो गया है। इनमें 62 हजार 751 स्वस्थ हो चुके जबकि 466 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 17 मामले सक्रिय है। जिले में शुक्रवार को 16 सरकारी केंद्रों पर 6,387 लोगों को कोरोनारोधी टीका लगाया गया। इनमें 3,653 लोगों ने पहली व 2,734 ने दूसरी डोज लगवाकर खुद को कोरोना से सुरक्षित किया।