शेरगढ़। विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने घर मे घुसकर रिश्ते की नाबालिग बुआ के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सश्रम 22 वर्ष की कैद की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की आधी राशि पीडिता को देने का आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है। विशेष कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने के आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को दिये हैं।
एडीजीसी क्राइम दिगम्बर पटेल ने पीड़िता के पिता ने थाना शेरगढ़ में एफ़आईआर दर्ज करायी थी। आरोप था कि 25 मई 2019 को गांव मे दावत थी। वह दावत खाने गया था। रात्रि 11 बजे आरोपी महावीर उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर भाग गया। शेरगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था। इस केस की सुनवाई विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी दिगम्बर पटेल ने पीड़िता समेत सभी गवाह पेश किये थे। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि पीड़िता आरोपी की चचेरी बुआ है। गांव में मिट्टी डालने के विवाद में पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ फर्जी घटना की एफआईआर दर्ज करा दी है। दोनो पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने आरोपी को सश्रम 22 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी।