पटना । चारा घोटाला में सजायाफ्ता दोषी व राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में फैसला 11 दिसंबर को आएगा । गौरतलब है कि शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में लालू प्रसाद यादव की याचिक पर सुनवाई टल गई। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने झारखंड के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका लगाई है। यदि हाईकोर्ट से उन्हें दुमका कोषागार के मामले में अब 11 दिसंबर को जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर सकते हैं।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव को झारखंड में दर्ज चारा घोटाला के पांच मामलों में से चार मामले में CBI की विशेष अदालत ने सजा दे दी चुकी है। अब इन मामलों की अपील रांची हाईकोर्ट में लंबित है, जबकि डोरंडा कोषागार से संबंधित अंतिम पांचवे मामले में अभी CBI कोर्ट में सुनवाई जारी है।
सीबीआई मुबाबिक लालू को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है, लेकिन CBI कोर्ट ने अपने आदेश में लालू को सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। यही कारण है कि लालू की सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती है।
सीआरपीसी के प्रावधानों के मुताबिक किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है और कोर्ट सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी। ऐसे में लालू यादव को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।