गाजियाबाद: जनपद में अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं चला सकेंगे वाहन यानी हर वाहन पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी तो परिवहन विभाग कार्यालय द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा:—- एआरटीओ प्रशासन
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि दिसम्बर 2018 में पंजीयन चिन्ह को हक़ई सिक्योरिटी प्लेट कन्वर्ट करने और नई रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का लगाने का आदेश आया था । इसके लिए सभी वाहन निर्माता कंपनियों को निर्देशित किया गया था।जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है ।लेकिन अधिकांंश वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटीी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है ।इसलिए लोगों को कम जागरूक देखते हुए विभाग द्वारा इसे प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया गया है। कि सभी वाहन स्वामियों को 15 अक्टूबर तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक जिस वाहन में वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी होगी ।उस वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।