नीरज शर्मा की खबर
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर वाहन चालक व ट्रांसपोर्टर नहीं कर सकेंगे छेड़छाड़
प्रमुख सचिव ने शीघ्र नंबर प्लेट लगवाने के लिए जारी किए आदेश
बुलंदशहर। व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों पर अब लेजर कोडिंग वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी। इस नंबर प्लेट पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। प्रमुख सचिव ने पुराने वाहनों पर शीघ्र नंबर प्लेट लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए है।
संभागीय परिवहन अफसरों के अनुसार ७.५ टन और इससे अधिक वजन वाले लोडिंग वाहनों को १५ अक्तूबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी होगी। शासन द्वारा इस संबंध में २५ अगस्त को आदेश जारी कर निर्देश दिए थे। अब प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाने के लिए आदेश दिए है। आदेश के अनुसार एक अप्रैल २००५ से पूर्व और ३१ मार्च २०१९ तक के सभी वाहन स्वामियों को दो माह में एचएसआरपी लगानी होगी।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से ये होगा फायदा
टोल पर भारी अथवा व्यावसायिक वाहनों की लंबी कतार भी रहती है। व्यावसायिक वाहनों की गति नहीं थमे इसमें भी एचएसआरपी प्लेट मददगार होगी। वहीं, टोल पर लगे कैमरे उक्त एख्एसआरपी प्लेट को काफी दूर से ही स्कैन कर सकते है। वहीं, प्लेट को सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक विशेष किस्म की लेजर कोडिंग की जाएगी। लेजर कोडिंग वाली उक्त प्लेट पर जीपीएस सिस्टम वाला कोड भी होगा। अगर इस प्लेट पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हुई तो इसकी जानकारी तत्काल एआरटीओ कार्यालय को लग जाएगी।
अगर किसी वाहन पर एचएसआरपी प्लेट नहीं होगी तो वाहन का कोई भी कार्य वाहन स्वामी नहीं करवा पाएंगे। ३१ मार्च २०१९ से पूर्व खरीदे गए सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहनों पर दो माह के भीतर एचएसआरपी प्लेट लगवानी होगी। एचएसआरपी प्लेट न मिलने पर संबंधित वाहन का चालन काटने की भी कार्रवाई की जाएगी। – मोहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन