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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी प्रशान्त व आशु को न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 -40 हजार के अर्थदण्ड से किया दण्डित

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बुलंदशहर : पहासू थाना क्षेत्र द्वारा वर्ष-2018 में एक 15 वर्षीय लडकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना पहासू पर मामला पोक्सो एक्ट में पंजीकृत है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 26 फरवरी को न्यायालय, एडीजे-स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा दोनों अभियुक्त प्रशान्त व आशु को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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