बुलंदशहर : हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र द्वारा वर्ष-2005 में ग्राम खिलवाई निवासी राजीव उर्फ बब्बू को घर से काम के बहाने ले जाकर थाना बीबीनगर क्षेत्र में हत्या कर उसके शव को सबूत मिटाने के उद्देश्य से जला देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना थाना बीबीनगर पर मु0अ0सं0 248/05 धारा 364,302,201,34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत है। पुलिस द्वारा इस घटना को चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 26 फरवरी को न्यायालय, एडीजे-13 बुलन्दशहर द्वारा दोनों हत्यारोपी यूनुस व अफजाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।