रिपोटर-नीरज शर्मा
हत्यारोपी गंगाशरण उर्फ काले बाबा को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
बुलंदशहर : थाना खुर्जानगर जनपद द्वारा वर्ष-2011 में थाना खुर्जानगर क्षेत्र के ग्राम मुण्डाखेडा निवासी मुकुन्दराम के सिर में डंडा मारकर निर्मम हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-1046/11 धारा 302 भादवि पंजीकृत है।
दरअसल घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्यारोपी गंगाशरण शर्मा उर्फ काले बाबा को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वर 19 मार्च 21 को न्यायालय, एडीजे-खुर्जा, बुलन्दशहर द्वारा हत्यारोपी गंगाशरण उर्फ काले बाबा उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।