नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर : जहांगीरपुर थाना द्वारा वर्ष-2010 में अपने गांव निवासी महिला बबीता पत्नी भीमसैन के साथ दुष्कर्म का प्रयास करते हुए विरोध करने पर उसकी साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना जहांगीरपुर पर मुअसं-99/10 धारा 302,201,376,511 भादवि पंजीकृत है।
आपको बता दें कि घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सोनू उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, माॅनीटरिंग सैल निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार हैड का0 मौसम किशोर थाना जहांगीरपुर द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 25 जनवरी को माननीय न्यायालय, विशेष न्यायधीश(अनुसूचित जाति/जनजाति) (अत्याचार निवारण) अधिनियम बुलन्दशहर द्वारा हत्यारोपी सोनू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।