नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलन्दशहर : बीबीनगर थाने पर 30 जून 2017 को रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी कि अभियुक्त रितेश टोकस उर्फ छोटू द्वारा वादी के पिता अजीत सिह की छाती में गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-148/2017 धारा 302 भादवि बनाम रितेश टोकस उर्फ छोटू पुत्र नरेश टोकस निवासी ग्राम बैनीपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था।
आपको बता दें घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त रितेश टोकस उर्फ छोटू को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी मानीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार का0 साजिद थाना बीबीनगर द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार 15. दिसंबर को माननीय न्यायालय, अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश एफटीसी-01 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त रितेश टोकस उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।