नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर :- बीबीनगर थाना पर सूचना अंकित कराई थी कि उसके गांव के अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र देवेन्द्र द्वारा उसके पुत्र राजू को घर से नहर में नहाने के बहाने ले जाकर उसके सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंकने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-204/2011 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत है।
घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त हरेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी मॉनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व का0 साजिद थाना बीबीनगर द्वारा न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 12 फरवरी को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-4 बुलन्दशहर द्वारा हत्यारोपी हरेन्द्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।