नीरज शर्मा की खबर
बुलंदशहर। संभागीय परिवहन कार्यालय पर शुक्रवार से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर कार्य बंद हो गए। अब संबंधित वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होने पर ही कार्य किए जाएंगे। अफसरों ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन स्वामियों से नंबर प्लेट होने पर ही आवेदन करने की बात कही है। विभाग द्वारा नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही वाहन स्वामियों को नंबर प्लेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डीलर को सौपी गई थी। वहीं, परिवहन विभाग द्वारा पुराने वाहनों पर भी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश का पालन करने के लिए १५ अक्तूबर तक का समय दिया था।
समयावधि पूर्ण होने पर अब उन्ही व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस होगी, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि जिन कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, वे जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, नहीं तो ऐसे वाहनों की फिटनेस नहीं होगी और न ही बीमा आदि कार्य हो सकेंगे। इसके अलावा अन्य वाहन संबंधी कार्य भी रोक दिए गए है।